रैली, जलूस, शोभा यात्रा आदि के लिए सक्षम अधिकारी से लेनी होगी अनुमति
गजेंद्र वर्मा शिवपुरी। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने 09 अगस्त को दलित समाज एवं अन्य संगठनों द्वारा संभावित भारत बंद को मद्देनजर रखते हुए मध्यप्रदेश दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शिवपुरी जिले की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। यह आदेश पुलिस अधीक्षक के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जारी किए गए है।
जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने मध्यप्रदेश दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है कि जनसामान्य की जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु राजस्व जिले शिवपुरी की सीमा में कोई भी रैली, जलूस, शोभा यात्रा, धरना प्रदर्शन आदि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगें। सोशल मीडिया पर किसी भी ऐसे संदेशों का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा। जिससे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या जाति विशेष की भावनाए आहत हो या किसी धर्म विशेष के प्रतिकूल हो, जो राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को हानि पहुंचाती हो। जारी आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 08 अगस्त से 10 अगस्त के दोपहर 12.30 बजे तक तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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